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भोपाल में 100 से ज्यादा संपत्तियों को अंतिम नोटिस, 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होते ही होंगे सील, उपायुक्त ने दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगम ने शहरभर में अब तक 8264 नोटिस जारी किए हैं। पहले चरण में नोटिस देकर दस्तावेज और स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया ग...और पढ़ें

By anuj mainaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 29 Aug 2026 10:59:28 PM (IST)Updated Date: Sun, 30 Aug 2026 07:05:24 AM (IST)
भोपाल में 100 से ज्यादा संपत्तियों को अंतिम नोटिस, 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होते ही होंगे सील, उपायुक्त ने दी चेतावनी
100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम।

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भोपाल नगर निगम का हंटर
  2. 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम
  3. नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रहवासी इलाकों में घरों को कारोबार का ठिकाना बनाने वालों पर अब नगर निगम सीधे सीलिंग की कार्रवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शहरभर में 8,264 नोटिस जारी करने के बाद निगम ने अब कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू कर दिया है।

इसके तहत 100 से ज्यादा ऐसी संपत्तियों को 24 घंटे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का अंतिम नोटिस दिया जा चुका है। इसके बाद भी कारोबार चलता मिला तो 31 अगस्त से इन प्रतिष्ठानों को सील किया जा सकता है।


गतिविधियां बंद कराने की तैयारी में निगम

निगम की नजर खासतौर पर उन व्यावसायिक गतिविधियों पर है, जो रहवासी क्षेत्रों में लोगों के लिए सबसे अधिक परेशानी का कारण बन रही हैं। इनमें फैक्ट्रियों से लेकर ओयो होटल, पब, बार, रेस्टोरेंट, होटल और जिम जैसे प्रतिष्ठान शामिल हैं।

इनसे होने वाले शोर, आने-जाने वाले लोगों की भीड़ और अन्य गतिविधियों के कारण रहवासियों को परेशानी की शिकायतें मिल रही हैं। निगम अब नोटिस देने के बजाय मौके पर गतिविधियां बंद कराने की तैयारी में है।

छह विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई

31 अगस्त को निगम की टीमें शहर सीमा में आने वाली सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई के लिए उतरेंगी। इस दौरान अंतिम नोटिस के बाद भी संचालित पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों की जांच कर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

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8264 नोटिस के बाद अब कार्रवाई का चरण

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगम ने शहरभर में अब तक 8264 नोटिस जारी किए हैं। पहले चरण में नोटिस देकर दस्तावेज और स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया गया। अब ऐसे मामलों में कार्रवाई की तैयारी है, जहां रहवासी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां जारी हैं।

रहवासी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए 24 घंटे का अंतिम नोटिस दिया जा रहा है। इसके बाद भी प्रतिष्ठान संचालित पाए गए तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। - भुवन गुप्ता, उपायुक्त, नगर निगम