त्विषा शर्मा केस: हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं गिरिबाला सिंह
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने 4 नवंबर को पूर्व जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 11:01:16 AM (IST)Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 11:01:16 AM (IST)
पूर्व जज गिरिबाला सिंह।HighLights
- हाई कोर्ट से गिरिबाला की जमानत खारिज
- सुप्रीम कोर्ट में याचिका की पुष्टि जरूरी
- जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट लंबित
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ से नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
इससे पहले चार नवंबर को हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने मामले में जांच जारी होने और महत्वपूर्ण फोरेंसिक व डिजिटल साक्ष्य की रिपोर्ट लंबित होने को ध्यान में रखते हुए राहत देने से इन्कार किया था।
फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में त्विषा के मोबाइल से प्राप्त डिजिटल डेटा और गिरिबाला सिंह के घर के सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का उल्लेख किया था। अदालत के अनुसार, इन रिपोर्टों से जांच में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। मामले में सीबीआइ की आगे की जांच भी जारी है।
12 मई को हुई थी त्विषा की मौत
त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थीं। मामले की जांच बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ को सौंपी गई थी। इस प्रकरण में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।