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त्विषा शर्मा मौत मामले में SC में सुनवाई, CBI ने दाखिल किया 11 पेज का जवाब, आरोपी पक्ष ने मांगा समय

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पाण्डेय ने बताया कि आरोपित पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से इस मामले में 11 पेज का जवाब दाखिल किया गया है।

By naman MishraEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 05:40:05 PM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 05:40:05 PM (IST)
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त्विषा शर्मा मौत मामले में SC में सुनवाई, CBI ने दाखिल किया 11 पेज का जवाब, आरोपी पक्ष ने मांगा समय
त्विषा शर्मा मौत मामला।

HighLights

  1. मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ में हुई सुनवाई
  2. 29 अक्टूबर को सीबीआई ने पेश किया जवाब
  3. अगली सुनवाई में केस ट्रांसफर की दलीलें अहम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा मौत मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वयं की। सुनवाई के दौरान मामले के स्थानांतरण को लेकर आरोपितों की ओर से पेश वकील ने समय देने की मांग की।

जवाब को पढ़ने के लिए उन्हें समय चाहिए

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पाण्डेय ने बताया कि आरोपित पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से इस मामले में 11 पेज का जवाब दाखिल किया गया है। जवाब को पढ़ने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए उन्हें समय चाहिए।


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सीबीआई ने दाखिल किया 11 पेज का जवाब

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था, जिसे जांच एजेंसी ने 29 अक्टूबर को दाखिल कर दिया था। अब सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष ने जवाब का अध्ययन करने के लिए समय मांगा है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान केस ट्रांसफर से जुड़े पक्षों की दलीलें महत्वपूर्ण रहेंगी।

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