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सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, MP में होली पर 3 के बाद 4 मार्च को भी रहेगी छुट्टी, अब दो दिन मनेगा रंगों का जश्न

मध्य प्रदेश शासन ने होली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने पहले से घोषित अवकाश में संशोधन कर...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 06:58:30 PM (IST)Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 06:58:30 PM (IST)
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, MP में होली पर 3 के बाद 4 मार्च को भी रहेगी छुट्टी, अब दो दिन मनेगा रंगों का जश्न
MP में होली पर 3 के बाद 4 मार्च को भी रहेगी छुट्टी।

HighLights

  1. मध्य प्रदेश में अब दो दिन की होली
  2. 4 मार्च को भी सरकारी छुट्टी का ऐलान
  3. शासन ने जारी की संशोधित अधिसूचना

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने होली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने पहले से घोषित अवकाश में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है।

पहली बार किसी त्योहार पर दो दिन की छुट्टी

मध्य प्रदेश में पहली बार किसी त्योहार को लेकर दो दिन सरकारी छुट्टी रहेगी। 29 दिसंबर 2025 को सरकार ने 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में तीन मार्च मंगलवार को होली का सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया था। चूंकि, होली मनाने को लेकर अलग-अलग राय है इसलिए कर्मचारी संगठनों ने चार मार्च का अवकाश घोषित किए जाने की मांग की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रस्ताव भेजा।


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4 मार्च को भी सरकारी छुट्टी का एलान

पूर्व में 29 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार केवल 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली का अवकाश घोषित था। अब इसे संशोधित कर 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी छुट्टी का दिन तय किया गया है। यह अवकाश 'निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881' की धारा 25 के अंतर्गत घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह सार्वजनिक और सामान्य अवकाश की श्रेणी में आएगा। यह संशोधित अधिसूचना मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा 1 मार्च 2026 को जारी की गई है।

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प्रशासनिक प्रभाव

शासन के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत) में बुधवार को भी अवकाश रहेगा । इस कदम से लोगों को होली का त्यौहार मनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसकी जानकारी समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भेज दी गई है।