त्विषा शर्मा मामला: समर्थ सिंह की जमानत याचिका पर 29 को भोपाल कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट में पूर्व जिला जज की अर्जी
त्विषा शर्मा मौत मामले में आरोपित समर्थ सिंह ने भोपाल अदालत में जमानत याचिका दायर की है। बचाव पक्ष ने सीबीआई की ओर से पेश आरोप पत्र को अधूरा बताते हुए...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 06:05:59 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 06:05:59 PM (IST)
फाइल फोटो।HighLights
- समर्थ सिंह की जमानत पर 29 सितंबर को सुनवाई
- बचाव पक्ष ने सीबीआई की ओर से पेश आरोप पत्र को बनाया आधार
- पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की याचिका हाई कोर्ट में है
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मॉडल व अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपित समर्थ सिंह की ओर से भोपाल की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। बचाव पक्ष ने जमानत के लिए तर्क दिया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में अधूरा आरोप पत्र पेश किया है।
इसी आधार पर समर्थ को जमानत दिए जाने की मांग की गई है। इस मामले में समर्थ सिंह के अलावा उनकी मां और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह भी आरोपित हैं।
गिरिबाला सिंह की ओर से भी जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस तरह मामले में दोनों आरोपितों की जमानत को लेकर अलग-अलग अदालतों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
सीबीआई ने पेश किया आरोप पत्र
त्विषा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनका शव घर में फंदे पर मिला था। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही थी। बाद में प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
जांच के दौरान सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को आरोपित बनाया था। जांच एजेंसी ने घटना से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल फोन, संदेश और अन्य साक्ष्यों की जांच की। इसके अलावा त्विषा की मौत से जुड़े चिकित्सकीय पहलुओं की भी जांच की गई।
सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। इसी आरोप पत्र को लेकर अब बचाव पक्ष ने सवाल उठाते हुए समर्थ सिंह की जमानत का आधार बनाया है। मंगलवार को भोपाल कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत आवेदन पर निर्णय करेगी।