• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • भोपाल

एमपी में अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ देना होगा 2% फायर सेस, छूट प्राप्त संपत्तियों को राहत, मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर

MP Fire Tax: प्रदेश में अग्नि सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अब नया फायर टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स (उपकर) सेस के रूप में उन सभी जमीनो...और पढ़ें

By Sourabh SoniEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 05:17:33 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 05:17:33 PM (IST)
एमपी में अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ देना होगा 2% फायर सेस, छूट प्राप्त संपत्तियों को राहत, मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर
मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं नियम। (AI-generated image)

HighLights

  1. मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं नियम 2026
  2. एमपी में अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ देना होगा 2% फायर सेस
  3. आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड को मिलेंगे असीमित अधिकार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अग्नि सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अब नया फायर टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स (उपकर) सेस के रूप में उन सभी जमीनों और इमारतों पर लगेगा जो संपत्ति कर के दायरे में आती हैं।

इसकी दर संपत्ति कर की न्यूनतम दो प्रतिशत या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी। जिन आवासीय संपत्तियों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिली हुई है, उन्हें फायर उपकर भी नहीं देना होगा। फायर उपकर का प्रविधान आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया गया है।


अग्निशमन नियम 2026 और स्वयंसेवकों की भर्ती

राज्य सरकार ने प्रदेश में आगजनी की घटनाओं पर लगाम कसने और जनहानि को रोकने के लिए पिछले महीने ही नए नियम लागू किए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी 'मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सामान्य नियम, 2026' के तहत नगरीय निकायों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आम जनता में से भी वालेंटियर (स्वयंसेवकों) की भर्ती कर सकेंगे।

इन स्वयंसेवकों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में 15 से 30 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे प्राथमिक स्तर पर आग बुझाने और फर्स्ट-एड देने में मदद कर सकें।

यह भी पढ़ें- लाड़ली बहनों का खत्म हुआ इंतजार... इस दिन जारी होगी 41वीं किस्त, 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में पहुंचेंगे 1500-1500 रुपये

आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड को मिलेंगे असीमित अधिकार

संकट के समय त्वरित कार्रवाई के लिए फायर ब्रिगेड के पास अब असीमित अधिकार होंगे। आग बुझाने या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सक्षम अधिकारी किसी भी निजी संस्था, सरकारी उपक्रम या विभाग के उपकरणों और कर्मचारियों को तत्काल काम पर ले सकेंगे। इससे मना करना कानूनन अपराध माना जाएगा।

टेंट और पंडाल लगाने से 48 घंटे पहले देनी होगी सूचना

नवरात्र, गणेशोत्सव या शादियों में बनने वाले अस्थायी पंडालों के लिए आयोजकों को कार्यक्रम शुरू होने से 48 घंटे पहले सुरक्षा नियमों के पालन का स्व-घोषणा पत्र देना होगा। निरीक्षण के दौरान कमी मिलती है, ठीक करने के लिए सिर्फ आठ घंटे का समय मिलेगा, नहीं तो पंडाल सील कर दिया जाएगा।