
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य मंगलवार से शुरू हो गया। 3 नवंबर तक नए बीएलओ का प्रशिक्षण कराया जाएगा और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाएंगे और न्यूमेरेशन फॉर्म (गणना पत्रक) देंगे। सही जानकारी पाए जाने पर मतदाता सूची में नाम यथावत रहेगा और अगर फॉर्म में गलत जानकारी भरी जाती है तो मतदाता सूची से नाम हटाने के साथ ही संबंधित मतदाता के विरुद्ध जुर्माना या कारावास का दंड दिया जाएगा।
एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मंगलवार को पत्रकारों को जानकारी दी कि राजनीतिक दलों द्वारा मतदाता सूचियों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए गए हैं। बार-बार मतदाताओं के होने वाले स्थानांतरण या अन्यत्र चले जाने से मतदाता एक से अधिक जगह पंजीकृत हो जाते हैं। लंबे समय से मृत मतदाताओं के नाम भी नहीं हटाए गए और विदेशी व्यक्तियों का गलत तरह से समावेश हो गया। इस तमाम बातों को ध्यान में रखकर एसआइआर की आवश्यकता पड़ी।
झा ने बताया कि मतदान केंद्रों के युक्तिकरण में स्वयंसेकों की नियुक्ति की जाएगी। वह वास्तविक निर्वाचकों विशेष रूप से वृद्ध बीमार, दिव्यांग, गरीब मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी या उत्पीड़न न हो इसका ध्यान रखेंगे।
बीएलओ बीएलओ नए मतदाता के नाम को जोड़ने के लिए फार्म छह और घोषणा प्रपत्र एकत्र करेंगे तथा मिलान/लिंकिंग में सहायता करेंगे। मतदाता को गणना प्रपत्र भरने में एवं एकत्र करने में सहायता करेंगे और ईआरओ/ एईआरओ को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर पर कम से कम तीन बार अवश्य जाएंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी या अस्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्ति ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे, जो मृत हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, या एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत हैं।
जिन निर्वाचकों के गणना प्रपत्र प्राप्त हो गए हैं, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल करेंगे। जिन निर्वाचकों के नामों का पिछले 59 से मिलान/लिकिंग नहीं हो सका है, उन्हें नोटिस जारी करेंगे। ऐसे मामलों की सुनवाई कर उनकी पात्रता निर्धारित करेंगे और उनके नामों को अंतिम नामावली में शामिल या वर्जित करने का निर्णय लेंगे। ईआरओ/एईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सम्मिलित न हो।
कुल मतदाता- 5 करोड़ 74 लाख
मतदान केंद्र- 65014
राजनीतिक दलों के बीएलए- 1,19,940
इआरओ/एइआरओ- 762
डीईओ- 55
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मुद्रण/ प्रशिक्षण- 28 अक्टूबर से 3 नवंबर
घर-घर गणना चरण- 4 नवंबर से 4 दिसंबर
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन- 9 दिसंबर
दावे एवं आपत्तियों की अवधि- 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026
नोटिस धरण (सुनवाई एवं प्रमाणीकरण)- 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 7 फरवरी 2026