नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने भूमि जालसाजी का बड़ा मामला उजागर किया है। आरोपियों ने कूटरचित मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) तैयार कर असली मालिक की जमीन बेच दी। यह खुलासा शिकायतकर्ता पीएमके भारद्वाज की शिकायत पर हुई जांच में सामने आया।
मामला ग्राम बरखेड़ी कलां, तहसील हुजूर की 0.134 हेक्टेयर (करीब 0.33 एकड़) भूमि का है। वास्तविक स्वामिनी मेवल रेबेलो (निवासी गोवा) की जमीन को आरोपी राहुल शर्मा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच डाला। जांच में पाया गया कि जिस पंजीयन क्रमांक का जिक्र मुख्तारनामा में था, उस पर पहले से ही सुरैया हसन और मोहम्मद ताहिर के बीच दस्तावेज दर्ज थे।
फर्जी मुख्तारनामा का इस्तेमाल
फर्जी मुख्तारनामा का इस्तेमाल कर राहुल शर्मा ने 12 दिसंबर 2024 को नीरज पटेल के नाम विक्रय पत्र तैयार कराया। इसमें 71.72 लाख रुपये भुगतान दर्शाया गया, लेकिन जांच में सामने आया कि सात में से पांच चेक बाउंस हो गए और वास्तविक भुगतान केवल 8.22 लाख रुपये ही हुआ। बैंक रिकॉर्ड ने भी इसकी पुष्टि की।
EOW ने खुलासा किया कि राहुल शर्मा और नीरज पटेल ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर न केवल फर्जी विक्रय कराया, बल्कि नामांतरण भी करवा लिया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318, 336, 338, 340 सहपठित धारा 61 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल EOW आगे की विवेचना और कानूनी कार्रवाई कर रही है।