
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दूसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावा-आपत्ति का क्रम प्रारंभ हो गया है। मतदाता बूथ पर जाकर या फिर घर बैठे आनलाइन अपना नाम सूची में देख सकते हैं। मतदाता प्रारूप सूची देखें और नाम न हो तो फार्म छह भरकर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया करें। नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन आदि के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। 22 जनवरी तक सोमवार से शुक्रवार के बीच बूथ पर सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बूथ लेवल आफिसर बैठेंगे। आवेदन उन्हें या फिर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को यह अधिकार है कि वे एक दिन में 50 फार्म एकत्र कर जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन फार्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप या चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in या राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के पोर्टल https://ceoelection.mp.gov.in/ का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि एसआइआर की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 42,953 और नाम हटाने के लिए 24,709 आवेदन मिले थे। चूंकि, 25 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में नाम जोड़ना-हटाना बंद कर दिया गया था इसलिए इन पर निर्णय दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।
वहीं, प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले दिन बूथ लेवल एजेंटों द्वारा 136 फार्म नाम जोड़ने के लिए दिए गए हैं। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं और वे पात्रता रखते हैं तो फार्म छह भरकर वांछित दस्तावेज देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मतदाता सूची देखनी होगी। इसके लिए सबसे आसान तरीका मतदान केंद्र पर पहुंचकर बीएलओ से संपर्क करना है।
प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता हैं। यहां सूची आसानी से देखी जा सकती है और यदि नाम न हो तो फार्म भरकर दिया जा सकता है। इसी तरह नाम सूची से हटवाना है या फिर संशोधित कराना है तो फार्म भरकर दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी फार्म दिए जा सकते हैं।
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