
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी की विशेष अदालत ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2016 में फर्जीवाड़े के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अठारहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (व्यापम प्रकरण) प्रवीण पटेल की कोर्ट ने आगरा निवासी आरोपित सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 4,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 6 अगस्त 2016 का है। आरोपी सुनील कुमार ने दोपहर की शिफ्ट में परीक्षा केंद्र पहुंचकर स्वयं अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराया और लैब नंबर 03 में सीट नंबर 116 आवंटित कराई। पंजीकरण के तुरंत बाद वह बहाना बनाकर केंद्र से बाहर निकल गया और अपनी जगह बिहार के अररिया निवासी अर्जुन कुमार को परीक्षा देने के लिए अंदर भेज दिया।
जब अर्जुन कुमार ने सुनील के एडमिट कार्ड और कूटरचित (फर्जी) आधार कार्ड के साथ प्रवेश करने की कोशिश की, तो चेकिंग गेट पर तैनात गार्ड को फोटो में अंतर महसूस हुआ। संदेह होने पर जब केंद्र अधीक्षक ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने स्वीकार किया कि सुनील कुमार उसे अपनी जगह परीक्षा देने के लिए भोपाल लाया था।