
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय (स्कूल शिक्षा विभाग) ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए री-ज्वाइनिंग में 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में एक बार के लिए शिथिलता (छूट) प्रदान की है।
पूर्व में री-ज्वाइनिंग के लिए 90 फीसद ई-अटेंडेंस अनिवार्य की गई थी। हालांकि, अतिथि शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों और उनकी व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सत्र के लिए यह सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया गया है।
आदेश के तहत इस छूट का लाभ लेने वाले अतिथि शिक्षकों को री-ज्वाइनिंग के समय एक वचन-पत्र देना होगा। इसमें उन्हें भविष्य में ई-अटेंडेंस के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की सहमति देनी होगी।
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संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल सत्र 2026-27 के लिए विशेष परिस्थिति में दी गई है और इसे भविष्य के लिए नजीर नहीं माना जाएगा। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को तत्काल आदेश पालन के निर्देश दिए हैं।