
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को 18 माह का अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। सरकार ने 33 जिलों की प्राथमिक कृषि साख और बहुउद्देश्यीय साख सहकारी समिति के लिए बजट जारी किया है।
इसमें सामान्य वर्ग के प्रति विक्रेताओं के लिए 2,741 रुपये प्रतिमाह, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2,982 रुपये तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3,000 रुपये प्रति विक्रेता प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। यह मानदेय एक अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक कुल 18 माह की अवधि के लिए दिया गया है।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली से आहरण वितरण अधिकारीवार बजट आवंटन और व्यय की रिपोर्ट के परीक्षण में सामने आया कि निर्धारित अवधि में कुछ राशि न तो निकाली गई और न ही उसका उपयोग किया गया। जबकि, एक अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रविधान अनुसार अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए बजट जारी किया गया था।
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चूंकि, यह राशि विक्रेताओं के लिए थी, इसलिए फिर से 33 संबंधित जिलों को बजट दिया गया है। सहकारिता आयुक्त ने उप एवं सहायक आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि आवंटित बजट का वित्तीय वर्ष की समय-सीमा में अनिवार्य रूप से आहरण कर समितियों को राशि उपलब्ध कराई जाए। राशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर को भेजा जाए।
बडवानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दतिया, धार, डिंडौरी, गुना, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ, रतलाम, रीवा, सतना, सीहोर, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, टीकमगढ, उमरिया, विदिशा, बुरहानपुर, आलीराजपुर, सिंगरौली और आगर मालवा।