नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिला न्यायालय भोपाल के न्यायाधीश तरुणेन्द्र प्रताप सिंह ने भू-माफिया घनश्याम सिंह राजपूत और उसके बेटे विशाल सिंह राजपूत के विरुद्ध कोलार थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस पर कोलार थाना पुलिस ने कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की।
इस प्रकरण में अधिवक्ता सोनल नायक द्वारा न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर बताया गया है कि उनके पक्षकार अजय त्रिपाठी को आरोपित घनश्याम सिंह राजपूत और विशाल सिंह राजपूत ने प्रधानमंत्री जनकल्याण योजना के नाम पर प्रदेश सह संयोजक का कूटरचित लेटरहेड तैयार कर उसका गलत उपयोग कर जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी भूमि ग्राम देहरी कला, थाना कोलार पर भू-माफिया द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया जा चुका है। प्रकरण में यह तथ्य भी सामने आया कि विशाल सिंह राजपूत पूर्व में कई आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है और उनके खिलाफ अन्य थानों में भी गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलार थाना प्रभारी को निर्देशित कर उचित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था।
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21 जनवरी 2025 को आरोपित घनश्याम सिंह राजपूत ने भाजपा के प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ के नाम से फर्जी लेटरहेड बनाकर स्वयं को सह संयोजक बताते हुए डीसीपी भोपाल को एक झूठी शिकायत भेजी। जबकि न तो वह इस प्रकोष्ठ का पदाधिकारी था और न ही ऐसा कोई प्रकोष्ठ अस्तित्व में है। आरोपितों ने षड्यंत्रपूर्वक सत्ताधारी पार्टी और प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग किया। इस पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(3), 336(3), 338, 340(2) एवं 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।