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MP में अग्निवीरों को पुलिस, जेल और वन रक्षक भर्ती में 20% आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग ने दिए निर्देश

अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों पर पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन रिक्तियों को प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार अन्य पात्र अभ्...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 10:41:08 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 10:41:08 PM (IST)
MP में अग्निवीरों को पुलिस, जेल और वन रक्षक भर्ती में 20% आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग ने दिए निर्देश
अग्निवीर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के कैबिनेट के फैसले पर विभागों को निर्देश जारी कर दिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं।

अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों पर पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन रिक्तियों को प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार अन्य पात्र अभ्यर्थियों से योग्यता के आधार पर भरा जाएगा।

गृह, जेल, वन और आबकारी विभाग में कोटा तय

सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों को भर्ती नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। नई आरक्षण व्यवस्था के अनुसार गृह विभाग अंतर्गत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) में होमगार्ड का 10, भूतपूर्व सैनिक का पांच और अग्निवीर को 20 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक के लिए होमगार्ड का दस, भूतपूर्व सैनिक का पांच और अग्निवीर का 20 प्रतिशत कोटा रहेगा।


भर्ती नियमों में संशोधन की कवायद शुरू

जेल प्रहरी और वन रक्षक में होमगार्ड को 15, भूतपूर्व सैनिक को पांच और अग्निवीर को 20, आबकारी आरक्षक में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को पांच और अग्निवीर को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। सभी विभागों से कहा गया है कि वे आरक्षण लागू करने के लिए अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करें।

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