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एमपी में बसों में दिव्यांगों को 50 प्रतिशत किराये में छूट, पूरा वसूलने पर होगी कार्रवाई; रद हो सकता है परमिट

प्रदेश की यात्री बसों में दिव्यांग यात्रियों से निर्धारित किराये का 50 प्रतिशत ही लिया जाएगा। राज्य शासन के इस संबंध में पहले से ही स्पष्ट आदेश हैं। स...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 08:48:47 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 08:48:47 PM (IST)
एमपी में बसों में दिव्यांगों को 50 प्रतिशत किराये में छूट, पूरा वसूलने पर होगी कार्रवाई; रद हो सकता है परमिट
एमपी में बसों में दिव्यांगों को 50 प्रतिशत किराये में छूट

HighLights

  1. दिव्यांगजनों को बसों में मिलेगा तय किराये का 50% डिस्काउंट
  2. पूरा किराया लेने या अभद्रता पर बस मालिक पर होगी कार्रवाई
  3. रायसेन में महादेव ट्रेवल्स पर लगा जुर्माना, जारी हुए निर्देश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश की यात्री बसों में दिव्यांग यात्रियों से निर्धारित किराये का 50 प्रतिशत ही लिया जाएगा। राज्य शासन के इस संबंध में पहले से ही स्पष्ट आदेश हैं। सभी बस संचालकों के लिए इनका पालन करना बाध्यकारी किया गया है।

आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया ने इस संबंध निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि बस कंडक्टर यात्री से दिव्यांग कार्ड दिखाने के बाद भी पूरा किराया लेता है तो उसकी शिकायत आयुक्त कार्यालय में की जा सकती है।


रायसेन में अभद्रता पर कार्रवाई: बस ऑपरेटर पर लगा जुर्माना

उन्होंने रायसेन में ऐसे ही एक मामला संज्ञान में आने के बाद निर्देश जारी किया है। आयुक्त कार्यालय को सूचना मिली थी कि महादेव बस ट्रेवल्स के कर्मचारियों ने दिव्यांगजनों से अभद्रता की है। उनका मजाक उड़ाया है। इसे दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रविधानों का उल्लंघन बताते हुए आयुक्त ने 11 सितंबर को जिला परिवहन अधिकारी रायसेन को संबंधित बस संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिला परिवहन अधिकारी ने उसी दिन ट्रेवल्स के संचालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत अर्थदंड की कार्रवाई की थी।

परिवहन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें आदेश

डॉ. खेमरिया ने दिव्यांगजनों से अपील की है कि आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश की प्रति सभी जिलों में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर बसों में 50 प्रतिशत किराया लेने के निर्देश के पालन कराने की मांग करें। पहले से यह नियम होने के बाद भी अधिकतर दिव्यांगजनों को इसकी जानकारी ही नहीं है। बस संचालक इसका लाभ उठाकर उनसे पूरा किराया वसूलते हैं।

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