राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की सभी छह विद्युत कंपनियों के एक लाख 82 हजार नियमित, संविदा कार्मिकों के साथ पेंशनरों और उनके स्वजन के लिए ऊर्जा विभाग ने अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू कर दी है। क्रियान्वयन एजेंसी तय करने के लिए ई-टेंडर जारी किए गए हैं। 24 जुलाई को प्री-बिड मीटिंग होगी।
प्रदेश सरकार ने विद्युतकर्मियों और उनके स्वजन के उपचार के लिए अंशदायी कैशलेश स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की है। पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए ई-टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
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इसमें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी मौजूदा तृतीय पक्ष प्रशासक या उसकी होल्डिंग, सहायक या उसकी समूह कंपनी, जिन्हें इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो, भाग ले सकती हैं। 24 जुलाई को प्री-बिड मीटिंग की जाएगी। कंपनियां 18 अगस्त तक निविदा जमा कर सकेंगी। इन्हें 20 अगस्त को खोला जाएगा। योजना एक अक्टूबर 2025 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य है।
यह बीमा योजना अंशदायी और वैकल्पिक है। योजना में शामिल होने के लिए नामांकन करना होगा। इसमें तीन विकल्प दिए जाएंगे। पहले विकल्प में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का बीमा कराया जा सकेगा। इसके लिए प्रतिमाह पांच रुपये देने होंगे। 10 लाख रुपये तक का बीमा कराने के लिए एक हजार रुपये और 25 लाख रुपये तक का बीमा करने पर दो हजार रुपये प्रतिमाह अंशदान देना होगा।