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MP के मतदाता ध्यान दें... 4 नवंबर से SIR के लिए घर पर आएंगे BLO, गलत जानकारी देने पर हो सकती है जेल

MP SIR 2025: प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 4 नवंबर से सभी 65 हजार 14 मतदान केंद्रों पर प्रारंभ होगा। बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर म...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 10:30:07 PM (IST)Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 10:30:06 PM (IST)
MP के मतदाता ध्यान दें... 4 नवंबर से SIR के लिए घर पर आएंगे BLO, गलत जानकारी देने पर हो सकती है जेल
4 नवंबर से SIR के लिए घर पर आएंगे BLO

HighLights

  1. मतदाताओं का सत्यापन करने घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, भरवाएंगे फार्म
  2. फार्म में गलत जानकारी देने पर हो सकती है जेल, लग सकता है जुर्माना
  3. तीन बार में प्रक्रिया होगी पूरी फिर प्रारूप सूची का किया जाएगा प्रकाशन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मंगलवार से सभी 65 हजार 14 मतदान केंद्रों पर प्रारंभ होगा। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। उनसे एक गणना फार्म भरवाया जाएगा, जिसमें उनकी पूरी जानकारी रहेगी। 2003 के बाद जो मतदाता बने हैं, उनके रिश्तेदार का नाम सूची में है तो वे अपनी जानकारी में फार्म भरकर दे देंगे।

जिन मतदाताओं के माता-पिता सहित अन्य रिश्तेदार भी मतदाता नहीं हैं तो उन्हें नोटिस जारी कर आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इनके नाम जोड़ने को लेकर निर्णय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। तीन बार घर-घर सर्वे के बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करके दावे-आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। घर-घर सर्वे का काम 65014 बीएलओ करेंगे। यह काम चार दिसंबर तक होगा। जो फार्म प्राप्त होंगे, उन्हें शामिल करते हुए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन नौ दिसंबर को किया जाएगा।


7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा

दावा आपत्तियों के आवेदन नौ दिसंबर से नौ जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन नौ दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक करके सात फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। सर्वे के दौरान गणना पत्रक मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं को दिए जाएंगे। यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थान पर है तो दो फार्म मिलेंगे लेकिन मतदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वो जहां की मतदाता सूची में अपना नाम रखना चाहता है केवल वहीं का फार्म भरकर दे। उसे गणना पत्रक में ही घोषणा भी करनी होगा कि उसने जो जानकारी दी है, वह सही है। यदि यह गलत पाई जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्रवाई होगी।

सहायता केंद्र बनाएं स्थानीय निकाय

मतदाताओं का सहयोग करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे नगरीय निकायों से सहायता केंद्र बनवाएं। एक अधिकारी इस काम के लिए तैनात करें।

भाजपा आज करेगी कार्यशाला

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल संबोधित करेंगे।

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SIR में यह दस्तावेज होंगे मान्य

  • केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी/पेंशनर को जारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
  • भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआइसी/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाण-पत्र/दस्तावेज।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र।
  • पासपोर्ट।
  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण-पत्र।
  • सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र-वन अधिकार प्रमाण-पत्र- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र।
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)- राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर।
  • सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र।