भोपाल में नियम तोड़ने वाले मांस कारोबारियों पर एक्शन; निगम ने काटे चालान और दुकानें कराईं बंद, दुकानदारों में हड़कंप
नगर निगम द्वारा त्योहार के दौरान निर्धारित प्रतिबंधों के बावजूद दुकानें खुली मिलने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई की। दो स्थानों पर मांस की दुकानें संचालित...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 23 Sep 2026 05:17:50 PM (IST)Updated Date: Wed, 23 Sep 2026 05:17:50 PM (IST)
दुकानों के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालानी कार्रवाई की गई। सौ-नगर निगमHighLights
- ढोल ग्यारस पर खुली मिलीं मांस की दो दुकानें
- नगर निगम ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया
- निरीक्षण और चालानी कार्रवाई जारी रखने के दिए संकेत
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ढोल ग्यारस के अवसर पर निर्धारित प्रतिबंधों का पालन कराने के लिए भोपाल नगर निगम ने मांस विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। नगर निगम के जोन क्रमांक 11 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान दो मांस की दुकानें खुली पाईं।
दोनों दुकानों के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कुल 5 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही दोनों दुकानों को मौके पर ही बंद करा दिया गया।
नियम तोड़ने पर एक्शन
नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ढोल ग्यारस को देखते हुए जोन क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान दो स्थानों पर मांस की दुकानें संचालित मिलीं। नगर निगम द्वारा त्योहार के अवसर पर निर्धारित प्रतिबंधों के बावजूद दुकानें खुली मिलने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई की।
दोनों दुकानदारों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार दोनों मामलों में कुल पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के बाद दुकानों को बंद करा दिया गया।
प्रतिबंधित अवधि में दुकान खोलने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के दौरान निर्धारित नियमों और प्रतिबंधों का पालन कराना निगम की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान यदि प्रतिबंधित अवधि में मांस की दुकानें खुली मिलती हैं तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जोन क्रमांक 11 के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में मांस विक्रेताओं के बीच भी सतर्कता बढ़ गई है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में निरीक्षण जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।