
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों पर प्रवेश को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सख्ती बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी सीट मैट्रिक्स में स्वीकृत क्षमता से अधिक दाखिला देने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। एनएमसी सचिव डा. राघव लंगर और एमएआरबी अध्यक्ष डा. एम.के. रमेश द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी मेडिकल कॉलेज और काउंसलिंग कमेटियां सिर्फ स्वीकृत सीटों पर ही प्रवेश करें।
निर्धारित क्षमता से अधिक प्रवेश एनएमसी एक्ट-2019 का उल्लंघन माना जाएगा। संबंधित संस्थान के खिलाफ दंडात्मक व नियामकीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल है।
एनएमसी ने काउंसलिंग कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि यदि काउंसलिंग के दौरान सीटों के विवरण में कोई विसंगति सामने आती है तो संबंधित कमेटी को काउंसलिंग शुरू होने से पहले मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड से ईमेल पर संपर्क करना होगा। प्रदेश के सरकारी-निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 284 सीटें हैं।
यह भी पढ़ें- भोपाल पूर्व IAS हत्याकांड: 8 दिन बाद भी केयरटेकर फरार, अब UP-पंजाब में बस स्टैंड-स्टेशनों पर लगेंगे पोस्टर