
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने शहरभर में नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, अब शहर में बिना अनुमति किसी भी तरह का धरना, जुलूस, रैली, सार्वजनिक सभा या ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा, जिससे दूसरे समुदाय की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाएं आहत होने की आशंका हो।
सख्त कार्रवाई के आदेश
आदेश में मंच से दिए जाने वाले भाषण, नारेबाजी और किसी भी समुदाय विशेष को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले वक्तव्यों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर आपत्तिजनक हथियार, धारदार वस्तुएं, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी सख्त रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पुलिस का क्या कहना
पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह आदेश शांति-सुरक्षा बनाए रखने के लिए है और किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक समूह के खिलाफ नहीं है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।