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NGT News: भोपाल के 'बड़ा तालाब' कैचमेंट एरिया में अवैध खनन पर सख्ती, 3 महीने में रिपोर्ट तलब

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनिज विभाग को मौके पर निरीक्षण कर अवैध खनन और खनिज परिवहन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।

By anuj mainaEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 03:14:54 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 03:14:54 PM (IST)
NGT News: भोपाल के 'बड़ा तालाब' कैचमेंट एरिया में अवैध खनन पर सख्ती, 3 महीने में रिपोर्ट तलब
बड़ा तालाब भोपाल।

HighLights

  1. बड़े तालाब के कैचमेंट में पांच जगह अवैध खनन की शिकायत
  2. एनजीटी ने जांच और कार्रवाई के दिए निर्देश
  3. तीन महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बड़े तालाब के जलभराव क्षेत्र में कथित अवैध खनन की शिकायत पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनिज विभाग को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने कहा है कि यदि क्षेत्र में अवैध खनन या अवैध खनिज परिवहन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

5 जगह अवैध खनन

एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने रातीबड़ क्षेत्र के कलखेड़ा-मालीखेड़ी में बड़े तालाब के कैचमेंट में अवैध उत्खनन को लेकर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की। इस दौरान सामने आया कि तालाब के जलभराव क्षेत्र के किनारे पांच अलग-अलग स्थानों से पत्थर और गिट्टी निकाली जा रही है।


साथ ही यहां से खनिज परिवहन के लिए डंपरों की आवाजाही भी लगातार हो रही थी, जिससे जलभराव क्षेत्र के आसपास भूजल पर असर पड़ने की आशंका है।

यह भी पढ़ें- भोपाल: MP में वेटलैंड नियम लागू न होने पर NGT सख्त; राजस्थान, छत्तीसगढ़ से भी मांगी रिपोर्ट

तीन महीने में रिपोर्ट तलब

इस पर अधिकरण ने एमपीपीसीबी और खनिज विभाग के अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवैध खनन के साथ-साथ अवैध रूप से निकाले गए खनिज के परिवहन की स्थिति मिलने पर भी कार्रवाई की जाए।

अधिकारियों को तीन महीने में कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

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