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भोपाल में पतंजलि घी में मिली 'शीशे' की मात्रा, खाद्य विभाग ने दुकानों से जब्ती और अदालती केस की दी चेतावनी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान असुरक्षित पाए गए पतंजलि घी के एक बैच को बाजार से वापस मंगाने के आदेश जारी किए हैं।

By Madanmohan malviyaEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 10:50:54 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 10:50:54 PM (IST)
भोपाल में पतंजलि घी में मिली 'शीशे' की मात्रा, खाद्य विभाग ने दुकानों से जब्ती और अदालती केस की दी चेतावनी
भोपाल में पतंजलि घी में मिली 'शीशे' की मात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान असुरक्षित पाए गए पतंजलि घी के एक बैच को बाजार से वापस मंगाने के आदेश जारी किए हैं। आठ अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार गाय घी 200 एमएल, बैच नंबर FAWB260017, निर्माण तिथि अप्रैल 2026 को देशभर और प्रदेश के खाद्य प्रतिष्ठानों से वापस कराया जाएगा। विभाग ने बाजार से उक्त बैच को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

जब्ती और अदालती कार्रवाई की चेतावनी, बिक्री पर पूरी तरह रोक के निर्देश

किसी प्रतिष्ठान पर यह घी मिलने पर तत्काल जब्त किया जाएगा। संबंधित निर्माता और विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों को असुरक्षित बैच की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए हैं।


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