
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के 4.40 लाख पेंशनर एक जनवरी 2026 से तीन प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि किए जाने से नाराज हैं। पेंशनरों का आरोप है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से बढ़ाया गया है और आठ माह का एरियर छह किस्तों में दिया जाएगा।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी और प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने कहा कि शासकीय सेवकों के छह माह बाद पेंशनरों पर महंगाई के प्रभाव का आकलन करना हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। पेंशनरों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। 81 माह के एरियर की राशि पहले ही सरकार ने नहीं दी।
यह भी पढ़ें- भगोरिया हाट में रील कांड, युवती का वीडियो बनाकर आपत्तिजनक ऑडियो के साथ किया अपलोड, पुलिस ने दर्ज किया केस
जबकि, पांच फरवरी 2026 को बंगाल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहत की अवधि में अनाधिकृत कटौती संवैधानिक नहीं है और पेंशनरों का कानूनी अधिकार है। यह कोई अतिरिक्त लाभ (बोनस) नहीं है। संगठन ने मुख्यमंत्री से भेदभाव समाप्त करने की मांग की है।