
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। किसी भी विभाग को 50 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निकालने के लिए पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उन्हें बाकायदा यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वे राशि निकालकर बैंक खाते में नहीं रखेंगे। दरअसल, राशि निकालकर अलग से बैंक खाते में रखने से वित्त प्रबंधन प्रभावित होता है। भारत सरकार ने भी इस पर रोक लगाई है।
इसे देखते हुए वित्त विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है, जिसे देखते हुए सभी विभागों से कहा गया है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कोष से निकालने से पहले प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाए।
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इसके लिए ऊर्जा, जनजातीय कार्य, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता एवं पंजीयक विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, भू अभिलेख, वन, सामाजिक न्याय, कृषि, नगरीय विकास एवं आवास, महिला एवं बाल विकास, विकास आयुक्त, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, श्रम, स्कूल शिक्षा विभागों और मंत्रालय वल्लभ भवन को निर्देश जारी किए गए हैं।