
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है। अंतिम तिथि में अब एक सप्ताह से भी कम समय शेष रहने के बीच टैक्स लॉ बार एसोसिएशन, भोपाल ने इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने की मांग की है।
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सीए अंकुर अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष गैर-ऑडिट आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। इसके चलते जुलाई और अगस्त में कर सलाहकार गैर-ऑडिट रिटर्न तैयार करने में व्यस्त रहे। इससे ऑडिट कार्य के लिए प्रभावी रूप से करीब एक माह का समय कम मिला।
उन्होंने बताया कि पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले करदाताओं की बैलेंस शीट के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। नए आयकर रिटर्न उपयोगी माध्यम, वार्षिक सूचना विवरण और कर सूचना विवरण में विसंगतियों के साथ आयकर विभाग के पोर्टल पर अधिक भार के कारण ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में अतिरिक्त समय लग रहा है।
कर सलाहकारों के अनुसार अभी तक देशभर में करीब दस प्रतिशत ही ऑडिट रिपोर्ट दाखिल हो पाई हैं। ऐसे में शेष 90 प्रतिशत रिपोर्ट सात दिनों में पूरी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
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देशभर के व्यापारिक संगठनों, उद्योग मंडलों और कर सलाहकार संघों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अभ्यावेदन देकर अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने की मांग की है। अभी तक इस संबंध में बोर्ड या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई निर्णय जारी नहीं हुआ है।