कार्तिकेय चौहान से माफी मांगने के बाद राहुल के खिलाफ मानहानि केस खत्म, ये है पूरा मामला
भोपाल जिला न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी के खिलाफ 2018 का मानहानि मामला समाप्त कर दिया। मामला कार्तिकेय सिंह चौहान ने दायर किया था।
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 11:46:15 AM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 11:46:15 AM (IST)
राहुल के खिलाफ मानहानि केस खत्म। (फाइल फोटो)HighLights
- राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामला भोपाल न्यायालय में समाप्त हुआ।
- मामला वर्ष 2018 में कार्तिकेय सिंह चौहान ने दायर किया।
- झाबुआ रैली में पनामा पेपर्स का उल्लेख विवाद का कारण।
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2018 में दायर मानहानि का मामला भोपाल जिला न्यायालय ने सोमवार को समाप्त कर दिया। यह मामला तत्कालीन भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से दायर किया गया था।
तृतीय सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में हुई सुनवाई
न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई भोपाल जिला व सत्र न्यायालय के तृतीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड के न्यायालय में हुई। मामले में कार्तिकेय सिंह चौहान याचिकाकर्ता और राहुल गांधी प्रतिवादी थे।
राहुल गांधी ने जताया था खेद
- मामला वर्ष 2018 में झाबुआ में हुई एक रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा पनामा पेपर्स का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिए जाने से जुड़ा था। इसके बाद कार्तिकेय सिंह ने भोपाल न्यायालय में मानहानि का प्रकरण दायर किया था।
राहुल गांधी की ओर से न्यायालय में स्पष्ट किया गया था कि वे किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेना चाहते थे और कार्तिकेय का नाम लिया जाना तथ्यात्मक भूल थी। बाद में राहुल गांधी ने लिखित रूप से खेद व्यक्त किया था, जिसे कार्तिकेय सिंह ने स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रकरण का निराकरण
मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल न्यायालय में आगे की कार्रवाई हुई और सोमवार को प्रकरण का निराकरण कर दिया गया। न्यायालय के अभिलेख में मामले की स्थिति ‘समाप्त’ और निराकरण का स्वरूप ‘निर्विवाद आदेश पारित, अनुमति’ दर्ज है। प्रकरण में कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता मेहुल भारद्वाज पैरवी कर रहे थे।