यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 13, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
MP Sambal Yojana: शिवराज सरकार की इस योजना से श्रमिकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ, ये है आवेदन प्रक्रिया
MP Sambal Yojana: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शिवराज सरकार द्वारा संबल योजना शुरू की गई है।
By Bharat MandhanyaEdited By: Bharat Mandhanya
Publish Date: Sun, 13 Aug 2023 03:04:45 PM (IST)Updated Date: Wed, 16 Aug 2023 11:05:50 AM (IST)
श्रमिकों के लिए संबल योजनाHighLights
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई संबल योजना
- योजना के तहत श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
- साल 2018 में शुरू की गई थी योजना
MP Sambal Yojana भोपाल। मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में करोड़ों श्रमिक काम कर रहे हैं। यह ऐसे श्रमिक है, जिन्हे सामाजिक सुरक्षा निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संबल योजना चला रही है।
क्या है योजना?
राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (संबल) प्रारंभ की गई थी। वहीं योजना में सरलीकरण और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये 'मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना' और पोर्टल की शुरूआत की गई।
क्या है योजना का उद्देश्य?
असंगठित क्षेत्र के ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा निधि का लाभ नहीं मिलता है। संबल योजना के जरिए उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
क्या है शर्तें?
- श्रमिक को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी का लाभ न मिलता हो
- पत्नी या पति को भी उक्त लाभ न मिलता हो
- आवेदक के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि न हो
- आवेदक शासकीय सेवा में न हो
- आवेदक आयकर दाता न हो
किन्हे मिलेगा योजना का लाभ?
असंगठित कर्मकार मंडल के कार्ड धारी श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
क्या लाभ मिलेंगे?
- बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन
- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा
- तय सीमा तक बिजली बिल की माफ़ी
- बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना
- अंत्येष्टि सहायता प्रदान करना
- निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल
क्या आर्थिक लाभ मिलेंगे?
- अंत्येष्टि सहायता राशि 5 हजार रुपये
- दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये
- सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये
- स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये
- आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये
क्या रहेगी समय सीमा?
- अंत्येष्टि सहायता तत्काल प्रदान की जाएगी
- अनुग्रह सहायता घटना दिनांक से 180 दिन में प्रदान की जाएगी
कहां करें आवेदन?
एमपी आनलाईन/लोक सेवा केन्द्र अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम सें आवेदन किया जा सकता है।
आनलाईन आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://sambal.mp.gov.in/