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Twisha Sharma case: मामला भोपाल से दिल्ली शिफ्ट करने SC पहुंचा पीड़ित पक्ष, 16 अक्टूबर को सुनवाई

त्विषा शर्मा मौत मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित कराने के लिए पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर 16 अक्टूबर को ...और पढ़ें

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 02:49:07 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 02:49:07 PM (IST)
Twisha Sharma case: मामला भोपाल से दिल्ली शिफ्ट करने SC पहुंचा पीड़ित पक्ष, 16 अक्टूबर को सुनवाई

HighLights

  1. 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  2. भोपाल में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका
  3. जांच और साक्ष्यों को प्रभावित करने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा मौत मामले में पीड़ित पक्ष ने मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसे मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए ट्रांसफर पिटिशन पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

याचिका में पीड़ित पक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे भोपाल न्यायालय में निष्पक्ष न्याय मिलने को लेकर भरोसा नहीं है। इसी आशंका के चलते मामले की सुनवाई दिल्ली की अदालत में कराने की मांग की गई है।


निष्पक्ष सुनवाई पर उठाए सवाल

याचिका में कहा गया है कि मामले में आरोपित पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह को भोपाल न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है। पीड़ित पक्ष ने इस तथ्य को भी अपनी आशंका का आधार बनाया है।

याचिका में कहा गया है कि गिरीबाला सिंह पूर्व में भोपाल में जिला जज के पद पर रह चुकी हैं। ऐसे में पीड़ित पक्ष को आशंका है कि उनके प्रभाव के चलते मामले की सुनवाई निष्पक्ष रूप से प्रभावित हो सकती है।

यह भी पढ़ें- त्विषा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह का दावा हाईकोर्ट में खारिज, CBI की दहेज मृत्यु जांच जारी, 14 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई

दिल्ली में सुनवाई की अपील

पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि मामले से जुड़े आरोपितों ने पहले भी अपने प्रभाव और शक्ति का इस्तेमाल जांच को प्रभावित करने तथा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के प्रयास किए हैं। इसी आधार पर याचिका में कहा गया है कि भोपाल में सुनवाई जारी रहने पर उन्हें न्याय मिलने को लेकर भरोसा नहीं है।

पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित कर वहां सुनवाई कराने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।