
नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया (विशेष गहन पुनरीक्षण) मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए की जा रही है। इसमें वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की नागरिकता, आयु और निवास का सत्यापन किया जाना है, जिसके लिए उन्हें गणना पत्रक उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। ऐसे में यदि किसी मतदाता को पत्रक नहीं मिले हैं तो वह घबराए नहीं। उनके पास मौजूद वोटर कार्ड पूरी तरह से मदद करेगा। उसके ईपिक नंबर से निर्वाचन की वेबसाइट पर जाकर अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर गणना पत्रक लेकर उसे भरवाकर जमा भी करवा सकते हैं।
इतना ही नहीं, यदि आप 22 साल पहले अन्य किसी जिले या प्रदेश में निवास करते थे और अब राजधानी के निवासी हैं तो तब 2003 की मतदाता सूची में माता-पिता, दादा-दादी आदि का नाम होने पर भी सूची में नाम बरकरार रहेगा। यह जानकारी हेलो नवदुनिया के दौरान लोगों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने कही।
प्रश्न–उत्तर
2003 की मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है और माता-पिता दूसरे जिले में रहते थे तो कैसे पत्रक भरेंगे? (आशु द्विवेदी, चूनाभट्टी)
एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची के आधार पर कराई जा रही है। यदि आपका नाम उसमें नहीं है तो पत्रक में अपने माता-पिता, दादा-दादी का नाम दर्ज कर जमा कर सकते हैं। वह जिस जिले के रहने वाले थे उनकी जानकारी निर्वाचन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
दो साल पहले चूनाभट्टी में रहता था। अब बावड़ियाकलां में रहता हूं लेकिन गणना पत्रक नहीं मिला है, ऐसे में क्या करें? (लक्ष्मीप्रसाद बघेल, बावड़ियाकलां)
यदि आपको अब तक गणना पत्रक नहीं मिला है तो आप तत्काल बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। आपके पास यदि वोटर कार्ड है तो आप आयोग की वेबसाइट पर अपने वोटर कार्ड का ईपिक नंबर दर्ज करेंगे तो बीएलओ का नाम और नंबर सहित पूरी जानकारी आ जाएगी।
बिहार से पांच साल पहले भोपाल आकर निवास कर रही हूं। यहां मेरा कोई भी नहीं है तो पत्रक में किसकी जानकारी दूं? (अनामिका तिवारी, कटारा हिल्स)
वर्ष 2003 की मतदाता सूची फ्रिज हो चुकी है। उस समय बिहार के जिस जिले के विधानसभा क्षेत्र में आपका परिवार रहता होगा, उनकी जानकारी सूची में नाम से दर्ज होगी। जिसको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकालकर आप गणना पत्रक में दर्ज कर सकती हैं।
एसआईआर प्रक्रिया क्या है और इसको करवाने के पीछे क्या कारण है? (शिवानी यादव, अशोका गार्डन)
समय–समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जाता है, लेकिन इस बार एसआईआर प्रक्रिया के तहत गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना है। अन्य जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
मेरे परिवार में मैं, पत्नी व बच्चे हैं लेकिन मेरे माता-पिता, दादा-दादी का निधन हो चुका है तो इनकी जानकारी मान्य होगी? (राधेश्याम श्रीवास्तव, दानिशकुंज)
वर्ष 2003 की मतदाता सूची में यदि आपके दादा-दादी, माता-पिता का नाम है और उनका निधन हो चुका है तो कोई बात नहीं। आप अपना नाम, पता, उम्र आदि पत्रक में उनकी जानकारी भरकर जमा कर सकते हैं। इससे आपका नाम सूची में बना रहेगा।
किसी मतदाता का नाम ही सूची में नहीं है तो उसे क्या करना होगा, कौन सा फार्म जमा करना होगा? (मुकेश व्यास, पिपलानी)
यह बहुत अच्छा सवाल है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है और वह नये मतदाता हैं तो फार्म छह में अपनी नागरिकता, आयु और निवास आदि की जानकारी दर्ज कर जमा कर सकते हैं, जिससे उनका नाम सूची में दर्ज कर लिया जाएगा।
एसआईआर के लिए किन वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर से मदद ली जा सकती है? (राजेश शर्मा, अवधपुरी)
वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वजनों का नाम देखने के लिए वेबसाइट ceoelection.mp.gov.in पर बारकोड या voters.eci.gov.in पर सर्च कर सकते हैं। इन पर ऑनलाइन पत्रक भी जमा कर सकते हैं। जिले में मदद के लिए 0755-2730395 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
गणना पत्रक नहीं भर पाए तो क्या नाम काट दिया जाएगा, या बाद में भी मौका दिया जाएगा? (भगवती प्रसाद, बैरसिया)
यदि किसी कारणवश आप गणना पत्रक नहीं भर पाए या मिला नहीं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नौ दिसंबर से 31 जनवरी तक घोषणापत्र, दस्तावेज सहित पत्रक जमा कर सकते हैं। जिससे आपका नाम भी मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
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