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एमपी में शुरू होने जा रहा SIR... अगर आपके पास नहीं हैं ये दस्तावेज, तो कट जाएगा नाम, EC ने जारी की लिस्ट

चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण का एलान किया है, जिसमें 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण होगा। इसके लिए वोटर को कुछ दस्त...और पढ़ें

By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 07:30:50 PM (IST)Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 07:30:50 PM (IST)
एमपी में शुरू होने जा रहा SIR... अगर आपके पास नहीं हैं ये दस्तावेज, तो कट जाएगा नाम, EC ने जारी की लिस्ट
एमपी में शुरू होने जा रहा SIR

HighLights

  1. चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू
  2. 12 राज्यों में मतदाता सूची फ्रीज होगी
  3. फॉर्म 6, 7 और 8 भरने की प्रक्रिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देशभर में मतदाता सूची को अपडेट करने की दिशा में चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पुड्डचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस चरण में मतदाता सूची को अद्यतन करने, नए नाम जोड़ने और गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया की जाएगी।

SIR दूसरा चरण का पूरा शेड्यूल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR के दूसरे फेज की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। प्रिटिंग और ट्रेनिंग का काम 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।


ड्राफ्ट सूची में कोई विवाद होने पर 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक का समय क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए रखा गया है। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और वेरिफिकेशन फेज रखा गया है। सारी प्रक्रियाओं के बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

जरूरी फॉर्म और उनका उपयोग

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से संबंधित तीन मुख्य फॉर्म जारी किए हैं:

फॉर्म 6: नया नाम जोड़ने के लिए

फॉर्म 7: पहले से दर्ज नाम हटाने के लिए

फॉर्म 8: विवरण में सुधार या बदलाव के लिए

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इन फॉर्म को मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- देशभर में SIR की तारीखों का एलान, एमपी समेत इन 12 राज्यों में कल से होगी शुरूआत, जानें पूरा शेड्यूल

कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर
  • सरकारी/स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी आदि द्वारा जारी प्रमाणपत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • एनआरसी दस्तावेज
  • फैमिली रजिस्टर (राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार)
  • जमीन या मकान आवंटन प्रमाणपत्र

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चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो नागरिक तय समय सीमा में अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके नाम आगामी फाइनल मतदाता सूची में शामिल होने में समस्या आ सकती है। इसलिए आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें ताकि मतदान के अधिकार से वंचित न रहें।