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देशभर में SIR की तारीखों का एलान, एमपी समेत इन 12 राज्यों में कल से होगी शुरूआत, जानें पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग (Election Commission) ने पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि यह...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 05:34:19 PM (IST)Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 05:42:06 PM (IST)
देशभर में SIR की तारीखों का एलान, एमपी समेत इन 12 राज्यों में कल से होगी शुरूआत, जानें पूरा शेड्यूल
देशभर में SIR की तारीखों का एलान।

HighLights

  1. चुनाव आयोग ने देशभर में SIR की घोषणा की
  2. 28 अक्टूबर से 12 राज्यों में होगी इसकी शुरुआत
  3. बिहार में पहले ही पूरी हो चुकी है SIR की प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क। देशभर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SIR) की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। सोमवार शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि SIR की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी, जहां निकट भविष्य में चुनाव प्रस्तावित हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, बिहार में SIR के सफल संचालन को देखते हुए अब इसे अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा। चुनाव आयोग ने तय किया है कि अब एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। वहीं, SIR का दूसरा चरण 12 राज्यों में शुरू किया जाएगा।


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मतदाता सूची हुई फ्रीज

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, वहां आज रात से मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “SIR का पहला चरण बिहार में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। साढ़े सात करोड़ मतदाताओं ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। करीब 90 हजार बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और राजनीतिक दलों ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई। अब बिहार की मतदाता सूची पूरी तरह साफ और सटीक है।”

इन राज्यों में होगा SIR

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि SIR की प्रक्रिया अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू की जाएगी।

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क्यों जरूरी है SIR?

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची का व्यापक शुद्धिकरण आखिरी बार 2002 से 2004 के बीच हुआ था। इतने वर्षों में लोगों के पलायन, मृत्यु और स्थानांतरण जैसी वजहों से कई गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई हैं। कई लोगों के नाम दो जगह दर्ज हैं, जबकि कुछ दिवंगत मतदाताओं के नाम अब भी सूची में मौजूद हैं। इसलिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए बेहद आवश्यक है।

आपत्ति और अपील की प्रक्रिया

फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद यदि किसी को कोई आपत्ति या शिकायत हो, तो वह पहले जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष अपील कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर मामला मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को भेजा जा सकता है।

SIR का शेड्यूल

चुनाव आयोग के अनुसार, SIR की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी।

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इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर

सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट

बर्थ सर्टिफिकेट

पासपोर्ट

एजुकेशनल सर्टिफिकेट

परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट

फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट

जाति प्रमाण पत्र

एनआरसी

राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर

जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट

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BLO तीन बार करेंगे विजिट

SIR के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार विजिट करेंगे। साथ ही, मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे। BLO मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं और दो स्थानों पर पंजीकृत नामों की पहचान करेगा। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।