
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में युवाओं को नशे से बचाने और 'कोटपा एक्ट 2003' के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने पर रणनीति तैयार की गई।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अब चालानी कार्रवाई तेज की जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) सुमित पांडे ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पुलिस, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और खाद्य विभाग को एक साथ आकर जागरूकता गतिविधियों और निगरानी को बढ़ाना होगा।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू सिंह ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि कोपा एक्ट सेक्शन-चार के तहत अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थानों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
सीएमचओ भोपाल डा. मनीष शर्मा ने बताया कि एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में सरकारी विभागों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। नोडल अधिकारी डा. ज्योतिर्मय चक्रवर्ती ने कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट साझा की।
यह भी पढ़ें- 'महीने में 2-4 सिगरेट से क्या होगा?' अगर आप भी यही सोचते हैं, तो डॉक्टर की यह चेतावनी जरूर पढ़ें