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तंबाकू मुक्त भोपाल के लिए विभागों ने कसी कमर, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान किया तो कटेगा 200 रुपये का चालान

भोपाल शहर को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करन...और पढ़ें

By mukesh vishwakarmaEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 01:16:11 PM (IST)Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 01:16:11 PM (IST)
तंबाकू मुक्त भोपाल के लिए विभागों ने कसी कमर, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान किया तो कटेगा 200 रुपये का चालान
भोपाल में धूम्रपान किया तो कटेगा चालान

HighLights

  1. धूम्रपान किया तो कटेगा चालान, 200 रुपये तक का जुर्माना
  2. कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न
  3. 'कोटपा एक्ट' का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में युवाओं को नशे से बचाने और 'कोटपा एक्ट 2003' के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने पर रणनीति तैयार की गई।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अब चालानी कार्रवाई तेज की जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) सुमित पांडे ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पुलिस, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और खाद्य विभाग को एक साथ आकर जागरूकता गतिविधियों और निगरानी को बढ़ाना होगा।


200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान

बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू सिंह ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि कोपा एक्ट सेक्शन-चार के तहत अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थानों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

सीएमचओ भोपाल डा. मनीष शर्मा ने बताया कि एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में सरकारी विभागों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। नोडल अधिकारी डा. ज्योतिर्मय चक्रवर्ती ने कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट साझा की।

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बैठक के बाद ये हुआ निर्णय

  • शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रहेगी।
  • स्कूल-कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
  • पुलिस और खाद्य विभाग की टीमें समय-समय पर औचक निरीक्षण और चालानी कार्रवाई करेंगी।