
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए की गई कार्रवाई के दौरान अब तक 2937 स्थानों पर जांच की गई, इनमें 4547 एलपीजी सिलिंडर जब्त किए गए तथा 12 मामलों में एफआइआर दर्ज कराई गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के 764 रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) की जांच कराई गई है। इसमें दो प्रकरण में एफआइआर दर्ज कराई गई है।
प्रदेश के समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक, अधिकारी एवं आयल कंपनी के अधिकारियों को सतत रूप से पेट्रोल पंपों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध है। मंत्री राजपूत ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि पीएनजी पाइपलाइन जिन क्षेत्रों में बिछ चुकी है, उस क्षेत्र के उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन जरूर लें। इससे उन्हें गैस सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस की सतत आपूर्ति होगी। उपभोक्ताओं से आग्रह है कि किसी तरह का भ्रम नहीं पालें।
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पीएनजी पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जहां आस-पास पाइप लाइन गई है, उन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों की पहचान की जाकर पीएनजी पर शिफ्ट करने के निर्देश सीजीडी संस्थाओं को दिए गए हैं।