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त्विषा शर्मा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, ट्रांसफर याचिका पर मिला समय

त्विषा शर्मा मामले में भोपाल की सत्र अदालत में चल रही कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 01:26:38 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 01:26:38 PM (IST)
त्विषा शर्मा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, ट्रांसफर याचिका पर मिला समय
त्विषा शर्मा के पिता और शिकायतकर्ता नवनीधि शर्मा ने ट्रांसफर याचिका दायर कर मामले की सुनवाई दिल्ली की सक्षम अदालत में कराने का अनुरोध किया है। फाइल फोटो।

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक
  2. भोपाल से दिल्ली मुकदमा स्थानांतरित करने की मांग
  3. प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए मिला समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश दिवंगत ट्विशा शर्मा के पिता और शिकायतकर्ता नवनीधि शर्मा की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से रखी गई दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की सत्र अदालत में लंबित मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।


यह भी पढ़ें- त्विषा शर्मा केस: अदालत ने खारिज की समर्थ सिंह की जमानत याचिका; कहा- डिफॉल्ट बेल का अधिकार नहीं

भोपाल से दिल्ली केस स्थानांतरित करने की मांग

ट्रांसफर याचिका में मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सत्र न्यायालय से दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। याचिका में स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायसंगत सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुकदमे का स्थान बदलने का अनुरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।