दिवाली से पहले भोपाल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: बैरसिया में पटाखा फैक्ट्री सील, क्षमता से अधिक मिला विस्फोटक
प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री को तत्काल सील किया। नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 10:31:51 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 10:31:51 PM (IST)
बैरसिया में पटाखा फैक्ट्री में अनियमितताएं पाए जाने पर मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया। सौ-जिला प्रशासनHighLights
- जिला प्रशासन ने बैरसिया में पटाखा फैक्ट्री सील की
- ग्राम बांदीखेड़ी स्थित फैक्ट्री में अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई
- निरीक्षण के दौरान लाइसेंस क्षमता से अधिक विस्फोटक मिला
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली के त्योहार से पहले आतिशबाजी के अवैध निर्माण और असुरक्षित भंडारण पर शिकंजा कसते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने बैरसिया क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। बैरसिया के ग्राम बांदीखेड़ी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री को निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं पाए जाने पर मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया।
जांच में फैक्ट्री परिसर में निर्धारित लाइसेंस क्षमता से कहीं अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण पाया गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा का बड़ा खतरा बना हुआ था।
प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मारा छापा
प्रशासन को बांदीखेड़ी स्थित पटाखा फैक्ट्री में नियमों के उल्लंघन की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद एसडीएम बैरसिया शिवांगी बघेल, एसडीओपी वैशाली सिंह, तहसीलदार दुर्गा पटले और थाना प्रभारी गुनगा रिंकू जाटव की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अचानक निरीक्षण किया।
जांच के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री में न केवल सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री जमा करके रखी गई थी, बल्कि आग से बचाव और संचालन से जुड़े सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।
विस्फोटक अधिनियम के तहत सील हुई फैक्ट्री
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच में पाई गई खामियां विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों के सीधे उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं। जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम ने बिना किसी ढिलाई के फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के सीजन में विस्फोटक सामग्री के निर्माण, परिवहन और भंडारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमानुसार लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी इसी तरह सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।