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भोपाल गैस त्रासदी: डाउ केमिकल मामले में सुनवाई आज, सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर 26 अक्टूबर को CBI रखेगी अपना पक्ष

यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी मामले में आरोपितों की सजा बढ़ाने संबंधी अपील वापस लेने की मांग के विरोध में सीबीआई भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय में मौखिक ...और पढ़ें

By naman MishraEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 01:49:14 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 01:49:14 PM (IST)
भोपाल गैस त्रासदी: डाउ केमिकल मामले में सुनवाई आज, सजा बढ़ाने संबंधी याचिका पर 26 अक्टूबर को CBI रखेगी अपना पक्ष
फाइल फोटो।

HighLights

  1. डाउ केमिकल के अधिकार क्षेत्र पर आज सुनवाई
  2. डाउ केमिकल से जुड़े मामले को स्थानांतरित करने की मांग
  3. सजा बढ़ाने की अपील पर 26 अक्टूबर को सीबीआई की दलील

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी से जुड़े मामले में आरोपितों की सजा बढ़ाने के लिए दायर अपील को वापस लेने की मांग के खिलाफ सीबीआई अब 26 अक्टूबर को भोपाल जिला व सत्र न्यायालय में मौखिक दलील पेश करेगी।

गुरुवार को इस मामले में सीबीआई की ओर से दिल्ली से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके। इसके चलते सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। सीबीआई को भारतीय दंड संहिता की धारा 377(3) के तहत दायर सजा बढ़ाने संबंधी अपील पर अपना पक्ष रखना है।


केस को सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग

इधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में एक गैस पीड़ित की ओर से डाउ केमिकल कंपनी से जुड़े मामले को नए गठित सीबीआई न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इस याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई ने समय मांगा है।

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ (बीजीआईए) की ओर से मामले में हस्तक्षेप आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

यह भी पढ़ें- त्विषा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह का दावा हाईकोर्ट में खारिज, CBI की दहेज मृत्यु जांच जारी, 14 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई

आज भोपाल कार्ट में सुनवाई

वहीं, डाउ केमिकल कंपनी की उपस्थिति, मामले के अधिकार क्षेत्र और उसकी आपराधिक जिम्मेदारी से जुड़े मुद्दे पर शुक्रवार को भोपाल जिला न्यायालय की जेएमएफसी हेमलता अहीरवार की अदालत में सुनवाई होगी। इसमें बीजीआईए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी दलीलें आगे जारी रखेंगे।

डाउ केमिकल कंपनी अमेरिका यूनियन कार्बाइड की शत-प्रतिशत मालिक कंपनी है। मामले में पिछले करीब तीन वर्षों से अधिकार क्षेत्र को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है।