लाड़ली बहनों का इंतजार खत्म... इस दिन जारी होगी 40वीं किस्त, महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपये
MP Ladli Behna Yojana Update: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को आगर-मालवा से 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की सितंबर माह की 40वीं किस्त का अंतरण क...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 12 Sep 2026 08:18:08 PM (IST)Updated Date: Sat, 12 Sep 2026 08:18:08 PM (IST)
लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचेगी सितंबर की किस्त।HighLights
- लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचेगी सितंबर की किस्त
- आगर-मालवा से अंतरित करेंगे 1,835 करोड़ रुपये
- राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 40वीं किस्त जारी करेंगे सीएम
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को आगर-मालवा से 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की सितंबर माह की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में लगभग 1,835 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता सीधे अंतरित की जाएगी।
सितंबर की इस किस्त के भुगतान के साथ ही योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक महिलाओं को नियमित मासिक सहायता के रूप में अंतरित की गई कुल राशि बढ़कर 65,395.99 करोड़ रुपये हो जाएगी।
आगर-मालवा में ₹253 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात
राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आगर-मालवा जिले के विकास के लिए भी बड़ी सौगातें देंगे। वे 225 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कुल 33 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इसके साथ ही 28 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न होगा।
लाड़ली बहना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?
लाड़ली बहना योजना की लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाना होगा। बस आपको स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस फॉलो करते जाना होगा।
- सबसे पहले https://cmladlibahna.mp.gov.in/ खोलें।
- होम पेज के टॉप पर 'अंतिम सूची' वाले बटन पर क्लिक करें।
- नया पेज खुल जाएगा।
- उसमें अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर 'ओटीपी भेजें' वाले बटन पर क्लिक करें।
- फोन पर आए OTP को भरकर सत्यापित करें।
- अपना जिला, तहसील, ग्राम पंचायत या वार्ड चुनें।
- सूची डाउनलोड करें और अपना नाम देखें।
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किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
- जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो।
- जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मंडल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- जो स्वयं भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1250 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हों।
- जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
- जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनीत, बोर्ड/ निगम/ मंडल/ उपक्रम का अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।
- जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो।
- जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
- जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो।