
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर पटाखों के साथ कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप का इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन सख्ती करने जा रहा है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने इन जानलेवा उपकरणों के निर्माण से लेकर बिक्री और उपयोग तक पर दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन की टीमें पटाखा बाजारों और गोदामों की जांच करेंगी। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को टीम के साथ मैदान में उतरकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।
जानकारी के अनुसार पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत विस्फोटक पदार्थ भरकर अवैध रूप से बनाए जाने वाले कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और कार्बाइड लैंप के निर्माण, संग्रहण, रूपांतरण, मरम्मत, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दीपावली के लिए शहर में अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भेल, आनंद नगर, अवधपुरी, कोलार, बैरागढ़, होशंगाबाद रोड, करोंद और रायसेन रोड सहित कई क्षेत्रों में पटाखा बाजार लगेंगे।
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दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। प्रशासन की टीमें दुकानों और गोदामों में पहुंचकर नियमों के पालन की जांच करेंगी। प्रतिबंधित उपकरणों की मौजूदगी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।