गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा तय, थोक व्यापारी 3000 टन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे
गेहूं के भाव को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने अधिकतम भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी है। मध्य प्रदेश में भी इसके अनुरूप अब व्यापारी और थोक विक्रेता तीन हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण(Wheat Stock Limit) नहीं कर पाएंगे। चलिए, जानते हैं पूरा मामला।
Publish Date: Sat, 19 Jul 2025 03:55:16 PM (IST)
Updated Date: Sat, 19 Jul 2025 03:55:16 PM (IST)
अब लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं गेहूं का भंडारण(फाइल फोटो)HighLights
- केंद्र के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तय की गेहूं के स्टॉक की सीमा।
- थोक विक्रेता तीन हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर पाएंगे।
- फुटकर व्यापारियों के लिए भंडारण करने की सीमा 10 टन की रहेगी।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया \ भोपाल। गेहूं के भाव को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने अधिकतम भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी है। मध्य प्रदेश में भी इसके अनुरूप अब व्यापारी और थोक विक्रेता तीन हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण(wheat stock MP) नहीं कर पाएंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए यह सीमा 10 टन की रहेगी। यह भंडारण सीमा 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि थोक और फुटकर व्यापारियों के साथ चेन रिटेलर के लिए भी अधिकतम भंडारण की सीमा तय की गई है। चेन रिटेलर के प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन की सीमा इस आधार पर निर्धारित की गई है कि सभी आउटलेट पर अधिकतम मात्रा आउटलेटों की कुल संख्या के 10 गुना से अधिक भंडारित नहीं होना चाहिए।
प्रोसेसर के लिए भंडारण की मात्रा उसकी मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत को वर्ष 2025-26 के शेष महीनों से गुणा करने के आधार पर निर्धारित होगी। यह शेष अवधि की मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।