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पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को हाई कोर्ट से मिली जमानत, छतरपुर गोलीकांड में 15 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

छतरपुर के चर्चित गोलीकांड में आरोपित बागेश्वर धाम के संत पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ छोटे सरकार को हाई कोर्ट से जमानत मिल ग...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Wed, 16 Sep 2026 02:04:22 PM (IST)Updated Date: Wed, 16 Sep 2026 02:12:10 PM (IST)
पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को हाई कोर्ट से मिली जमानत, छतरपुर गोलीकांड में 15 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी
पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को हाई कोर्ट से मिली जमानत

HighLights

  1. पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को हाई कोर्ट से मिली जमानत
  2. मोतीलाल कुशवाहा पर जानलेवा हमला और गोली चलाने का आरोप
  3. कोर्ट ने शालिग्राम को 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छतरपुर के चर्चित गोलीकांड में आरोपित बागेश्वर धाम के संत पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ छोटे सरकार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायाधीश अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाते हुए शालिग्राम को 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए।

मोतीलाल पर हमला और गोली चलाने का आरोप

मामले में आरोप है कि शालिग्राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोतीलाल कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया था। आरोप के मुताबिक घटना के दौरान पिस्तौल से गोली भी चलाई गई। राजनगर थाना पुलिस ने मामले में शालिग्राम को 15 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जिला अदालत से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी।


बचाव पक्ष ने बताया रंजिश में फंसाने का मामला

हाई कोर्ट में शालिग्राम की ओर से अधिवक्ता रोहित रघुवंशी और अमित दवे ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए राजनीतिक दबाव और पुरानी रंजिश के चलते फंसाए जाने की दलील दी।

यह भी पढ़ें- छतरपुर में किसान पर गोली चलाने वाला धीरेंद्र शास्त्री का भाई शालिग्राम गिरफ्तार

अधिवक्ताओं ने कहा कि शालिग्राम को उनकी पारिवारिक व सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मामले में आरोपित बनाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए।