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छिंदवाड़ा के बिछुआ में तीन हजार रिश्वत लेते प्रभारी डिप्टी रेंजर गिरफ्तार, पंजीयन रद्द करने की धमकी

फर्नीचर निर्माण के लिए अलग-अलग स्थानों से खरीदी जाने वाली इमारती लकड़ी की जानकारी हर तीन महीने में वन विभाग को देनी होती है। इस रिपोर्ट पर संबंधित अधि...और पढ़ें

By Ashish MishraEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 09:56:51 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 09:56:51 PM (IST)
छिंदवाड़ा के बिछुआ में तीन हजार रिश्वत लेते प्रभारी डिप्टी रेंजर गिरफ्तार, पंजीयन रद्द करने की धमकी
वन विभाग के प्रभारी डिप्टी रेंजर के खिलाफ कार्रवाई करती जबलपुर लोकायुक्त। सौजन्‍य टीम

HighLights

  1. आरोपी की पहचान सुनील बनवारी के रूप में हुई है
  2. जानकारी पर हस्ताक्षर करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था
  3. रिश्वत नहीं देने पर पंजीयन रद्द करने की धमकी दी जा रही थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ में कार्रवाई करते हुए वन विभाग के प्रभारी डिप्टी रेंजर को 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

हस्ताक्षर करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था

आरोपी की पहचान 57 वर्षीय सुनील बनवारी के रूप में हुई है। आरोप है कि वह इमारती लकड़ी के विनिर्माता एवं उपभोक्ता पंजीयन की त्रैमासिक जानकारी पर हस्ताक्षर करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था।

इमारती लकड़ी के विनिर्माता एवं उपभोक्ता का पंजीयन दर्ज

जानकारी के अनुसार बिछुआ निवासी मोखराम मालवीय के भाई लेखराम मालवीय के नाम से मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम, 1969 की धारा 11 के तहत इमारती लकड़ी के विनिर्माता एवं उपभोक्ता का पंजीयन दर्ज है।

रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक

फर्नीचर निर्माण के लिए अलग-अलग स्थानों से खरीदी जाने वाली इमारती लकड़ी की जानकारी हर तीन महीने में वन विभाग को देनी होती है। इस रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।

रिश्वत नहीं देने पर पंजीयन रद्द करने की धमकी

आरोप है कि इसी त्रैमासिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बदले प्रभारी डिप्टी रेंजर सुनील बनवारी द्वारा 3 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रिश्वत नहीं देने पर पंजीयन रद्द करने की धमकी भी दी जा रही थी।


शासकीय आवास पर लिया पैसा, तभी पहुंची लोकायुक्त टीम

शिकायत मिलने के बाद जबलपुर लोकायुक्त इकाई ने सत्यापन कर ट्रैप की योजना बनाई। मंगलवार को तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने 3 हजार रुपये आरोपी को उसके वन परिक्षेत्र बिछुआ स्थित शासकीय आवास पर दिए। जैसे ही रिश्वत की राशि दी गई, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने आरोपी को पकड़ लिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई

लोकायुक्त ने आरोपी सुनील बनवारी पिता स्व. बब्बू प्रसाद बनवारी, निवासी साउथ सिविल लाइन, चौकसे कॉलोनी, छिंदवाड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 13(1)बी और 13(2) के तहत कार्रवाई शुरू की है।

शिकायत करें, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके

ट्रैप कार्रवाई में निरीक्षक जितेंद्र यादव (टीएलओ), निरीक्षक राहुल गजभिए और लोकायुक्त जबलपुर इकाई का बल शामिल रहा। लोकायुक्त संगठन ने आमजन से अपील की है कि किसी शासकीय कार्य के एवज में रिश्वत मांगे जाने पर तत्काल शिकायत करें, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

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