छिंदवाड़ा। यात्री गाड़ियों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा गाड़ी संख्या 14624/14623 दिल्ली सराय रोहिला, छिंदवाड़ा, दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी 3 एवं दो द्वितीय श्रेणी शयनयान कोच की सुविधा स्थायी रूप से प्रदान की जा रही है। यह सुविधा गाड़ी संख्या 14624 दिल्ली सराय रोहिला, छिंदवाड़ा एक्सप्रेस में दिल्ली सराय रोहिला से 20 मार्च, 2020 से तथा गाड़ी संख्या 14623 छिंदवाड़ा, दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस में से छिंदवाड़ा 21 मार्च, 2020 से उपलब्ध रहेगी।
हर्रई थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज
टीआई और आरक्षक ने घर में घुसकर की थी तोड़फोड़
छिंदवाड़ा। हर्रई थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के घर में घुसकर थाना प्रभारी और आरक्षक द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। साथ ही पति के साथ मारपीट भी की गई थी। इस दौरान शिकायतों के बाद भी जब टीआई और आरक्षक पर मामला दर्ज नहीं किया गया तो महिला ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था। जहां मामले में संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने टीआई और आरक्षक के खिलाफ विभिन्ना धाराओं के तहत अपराध कायम किया।
अधिवक्ता राजेंद्र नेमा ने बताया कि पीड़िता अंजलि अग्रवाल के घर में 12 सितंबर 2019 की रात करीब 11. 30 बजे वह अपने घर पर थी। उस समय हर्रई थाना प्रभारी मुकेश खंपरिया एवं आरक्षक हर्ष पटेल पीड़िता अंजलि के घर के अंदर अचानक ही घुसे और घर का सामान गोदरेज, फ्रिज की तोड़फोड़ करने लगे। जब अंजलि ने इस बात का विरोध किया तो मुकेश खंपरिया एवं हर्ष पटेल ने अंजली के पति विष्णु अग्रवाल के साथ हाथ मुक्का कर मारपीट की। साथ ही गाली गलौच भी किए। उक्त घटना की लिखित शिकायत जनसुनवाई छिंदवाड़ा, राज्य महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, आईजी जबलपुर, डीआईजी छिंदवाड़ा को की थी। लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायिक दंडाधिकारी हर्रई के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायाधीश द्वारा सुनवाई किए जाने के बाद हर्रई टीआई मुकेश खंपरिया एवं आरक्षक हर्ष पटेल के विरुद्ध विभिन्ना धाराओं के तहत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया।