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एमपी में शादी का झांसा देकर युवती के शोषण का आरोप, रिटायर्ड SDOP केके वर्मा जेल भेजे गए

युवती की शिकायत पर सौंसर पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी और एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 22 Aug 2026 07:37:04 PM (IST)Updated Date: Sat, 22 Aug 2026 07:37:04 PM (IST)
एमपी में शादी का झांसा देकर युवती के शोषण का आरोप, रिटायर्ड SDOP केके वर्मा जेल भेजे गए
रिटायर्ड एसडीओपी केके वर्मा गिरफ्तार

HighLights

  1. युवती ने 2017 से शोषण के आरोप लगाए हैं
  2. वर्ष 2023 में शादी से इनकार करने का आरोप
  3. सौंसर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। शादी का झांसा देकर अनुसूचित जाति की युवती का लंबे समय तक शोषण करने के आरोप में रिटायर्ड एसडीओपी के.के. वर्मा को शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपित को जेल भेज दिया। सौंसर पुलिस ने युवती की शिकायत पर दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, धमकी और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

2017 में जांच के दौरान संपर्क में आने का आरोप

सौंसर थाने में 20 अगस्त को दर्ज शिकायत के अनुसार, युवती ने बताया कि जून 2017 में उसके पिता के साथ हुई मारपीट के मामले की जांच तत्कालीन एसडीओपी केके वर्मा कर रहे थे। इसी दौरान जांच के सिलसिले में अधिकारी ने उसका मोबाइल नंबर लिया और बातचीत शुरू की।


युवती का आरोप है कि जुलाई 2017 में धमकी देकर एसडीओपी ने अपने शासकीय निवास पर उसके साथ जबरन संबंध बनाए। इसके बाद आरोपित का तबादला सिवनी और फिर भोपाल हो गया, लेकिन युवती के अनुसार संपर्क और शोषण का सिलसिला जारी रहा।

शादी का झांसा देने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, आरोपित ने युवती को बताया कि वह अपनी पत्नी से करीब आठ साल से अलग रह रहा है और नौकरी पूरी होने के बाद उससे शादी करेगा। वर्ष 2021 में दोनों की सगाई भी हुई। पीड़िता के पास सगाई से संबंधित फोटो और वीडियो होने की बात शिकायत में कही गई है। युवती ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से 2023 तक आरोपित ने शादी का भरोसा देकर उसका शोषण किया। शिकायत में अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद शादी से किया इनकार

वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त होने के बाद जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपित ने शादी से इनकार कर दिया। युवती ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसे धमकी भी दी गई।

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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पीड़िता की शिकायत के आधार पर सौंसर पुलिस ने के.के. वर्मा के खिलाफ बीएनएस/आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 376(2)(एफ), 377, 506 तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(w)(ii) और 3(2)(वी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।