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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Datia News: हत्या के मामले में दो आरोपितों को दोहरा आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया

Datia News: हत्‍या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपितों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया।

By Bharat MandhanyaEdited By: Bharat Mandhanya
Publish Date: Sat, 09 Dec 2023 03:39:17 PM (IST)Updated Date: Sat, 09 Dec 2023 03:39:17 PM (IST)
Datia News: हत्या के मामले में दो आरोपितों को दोहरा आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया
हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

HighLights

  1. हत्‍या के मामले में कोर्ट का फैसला
  2. दो आरोपितों को आजीवन कारावास
  3. कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

Datia News नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। दो लोगों की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपितों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी द्वारा हत्या के मामले में आरोपित राजू बाल्मीक और मुकेश बाल्मीक को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता मुकेश गुप्ता द्वारा की गई।

मई 2014 का है मामला

प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता मुकेश गुप्ता ने बताया कि 29 मई 2014 को सुबह फरियादी विनोद बाल्मीक ने थाना कोतवाली दतिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दतिया में मैथली के घर के पास आरोपित राजू बाल्मीक, मुकेश बाल्मीक, चप्पा उर्फ हरकिशन बाल्मीक, छुट्टन, चुन्नीलाल उर्फ कड़ोरी और सन्नी द्वारा एक राय होकर कट्टा बंदूक, तलवार व लाठियों से अजय और बादल पर रंजिश के चलते प्राणघातक हमला कर दिया गया। इस दौरान कट्टे गोली मारी गई। जिससे बादल की मौके पर मौत हो गई जबकि अजय बाल्मीक की इलाज के दौरान कुछ देर बाद मौत हो गई थी। वहीं विनोद एवं शिवकुमार को चोटें आई।


इस मामले में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया गया और आरोपित चप्पा उर्फ हरकिशन बाल्मीक, छुट्टन, चुन्नीलाल उर्फ कड़ोरी और सन्नी को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपितों को आजीवन कारावास से दंडित किया।

दोहरे कारावास की सजा

वहीं इस मामले में दो आरोपित राजू बाल्मीक, मुकेश बाल्मीक को पुलिस ने 27 नबंवर 2017 को गिरफ्तार किया था। मामले में दोनों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता द्वारा दी गई दलीलों और तर्को से सहमत होकर घटना को गंभीर मानते हुए दोनों आरोपित राजू और मुकेश को दोहरे आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।