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देवास में आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने पर पटवारी निलंबित, जनप्रतिनिधियों और योजनाओं पर अमर्यादित भाषा के प्रयोग का आरोप

वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं शासन की योजनाओं के संबंध में कथित तौर पर अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने संबंधी आडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसार...और पढ़ें

By satyendra singh rathoreEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 10:10:16 AM (IST)Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 10:10:16 AM (IST)
देवास में आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने पर पटवारी निलंबित, जनप्रतिनिधियों और योजनाओं पर अमर्यादित भाषा के प्रयोग का आरोप
पटवारी संजय व्यास। -फाइल फोटो

HighLights

  1. पटवारी संजय व्यास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है
  2. मामले में संबंधित पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की गई है
  3. गरिमा के प्रतिकूल आचरण किए जाने का उल्लेख

नईदुनिया न्यूज, सोनकच्छ (देवास) : वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं शासन की योजनाओं के संबंध में कथित तौर पर अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने संबंधी आडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित होने के मामले में एसडीएम आनंद मालवीया ने तहसील में पदस्थ पटवारी संजय व्यास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मामले में संबंधित पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की गई है। जारी निलंबन आदेश के अनुसार 8 अक्टूबर को पटवारी व्यास से संबंधित एक ऑडियो प्रसारित होने का मामला संज्ञान में आया था। आदेश में उल्लेख किया गया है कि पटवारी राजस्व प्रशासन का मैदानी कर्मचारी होता है जिसका आम नागरिकों, किसानों एवं राजस्व संबंधी कार्यों से जुड़े लोगों के साथ सीधा संपर्क रहता है।


गरिमा के प्रतिकूल आचरण किए जाने का उल्लेख

ऐसे में शासकीय सेवक से पद की गरिमा बनाए रखते हुए संयमित, शिष्ट और मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। आदेश में आडियो के संबंध में प्रथमदृष्टया शासकीय सेवा की गरिमा के प्रतिकूल आचरण किए जाने का उल्लेख करते हुए इसे मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है।

15 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश

साथ ही कर्तव्यनिष्ठा, शिष्टाचार और अनुशासन से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। विभागीय जांच के लिए तहसीलदार नेहा शाह को जांचकर्ता अधिकारी तथा नायब तहसीलदार टप्पा भौंरासा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी व्यास का मुख्यालय कार्यालय नायब तहसीलदार टप्पा पीपलरांवा निर्धारित किया गया है।

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