नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शहर के थाना औद्योगिक क्षेत्र निवासी महिला का नहाते समय अश्लील वीडियो बनाकर व वीडियो महिला को दिखाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास से दंडित किया है। शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास ने बताया कि आरोपित रोहित मालवीय द्वारा उसके कमरे के पास निवास करने वाली महिला का नहाते हुए रोशनदान से वीडियो व फोटो बनाए। फोटो वीडियो को दिखाकर महिला से नवंबर 2022 में कई बार दुष्कर्म किया।
मामले में महिला ने हिम्मत दिखाकर आरोपित के खिलाफ 6 दिसंबर 2022 को मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने अगले ही दिन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण की विवेचना के बाद जनवरी 2023 में चालान प्रस्तुत किया गया। मामले में विचारण के के दौरान तृतीय सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार के न्यायालय के समक्ष अभियोजन ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
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प्रकरण में पीड़िता अपने निवास से कहीं और रहने के कारण उसकी उपस्थिति न्यायालय में नहीं हो पा रही थी। इस संबंध में शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास ने पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत से संपर्क कर पीड़िता की उपस्थिति नहीं हो पाने की स्थिति बताई। इस पर पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया को विशेष टीम बनाकर पीड़िता का नया पता तलाश कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
इसके बाद पुलिस ने महिला को खोजकर न्यायालय में उसके बयान करवाए। ट्रायल के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का कारावास और 9 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया। कोर्ट मुंशी लखन गहलोत का सहयोग रहा।