धार। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में अब 23 मार्च से लेकर सर्वे पूर होने या आगामी आदेश तक साधारण लोगों और पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षक मनोज कुमार कुर्मी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें सूचित किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया उसके तहत केंद्रीय सुरक्षित स्मारक भोजशाला में वैज्ञानिक प्रणाली से सर्वेक्षण, उत्खनन और अन्य कार्य होना है।
इसमें प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियम का हवाले देते हुए कहा गया कि 23 मार्च से सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक या आगामी आदेश तक आम लोगों को तथा पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि 7 अप्रैल 2003 से लागू प्रत्येक मंगलवार को हिंदू समुदाय के लिए दो फूल एवं चावल के दाने के साथ पूजा तथा मुस्लिम समाज के लिए प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर एक से तीन बजे तक नमाज की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
उल्लेखनीय है कि भोजशाला में प्रति मंगलवार को हिंदू समाज को प्रवेश की अनुमति होगी। जबकि मुस्लिम समाज को शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 के बीच में नमाज के लिए अनुमति है। जबकि शेष 5 दिनों में भोजशाला में आम पर्यटक को प्रति व्यक्ति एक रु का टिकट लेकर प्रवेश के अनुमति होती है। इस तरह से केवल 2 दिन भोजशाला में प्रवेश मिल पाएगा। शेष 5 दिनों में भोजशाला में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।