नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार के इमामबाड़ा प्रकरण को लेकर मुस्लिम समाज धार के सदर अब्दुल समद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को शुक्रवार को वापस ले ली गई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में याचिका वापस लेन पर कोर्ट ने इस याचिका का खारिज भी कर दिया है।
बता दें कि मुस्लिम समाज धार के सदर समद ने हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ द्वारा 24 जुलाई 2025 को पारित आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर शुक्रवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
न्यायालय ने उक्त मांग को स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका वापसी के बावजूद दोनों पक्षों को अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा। यह याचिका मुस्लिम समाज धार के सरद ने लोक निर्माण विभाग एवं अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर की थी।
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यह भी ज्ञात हो कि धार के इमामबाड़े को लेकर 14 जुलाई को एसडीएम कोर्ट द्वारा आदेश के परिपालन में 20 अगस्त इमामबाड़े को ताजिया कमेटी के कब्जे से खाली करवाते हुए कब्जा लोक निर्माण विभाग को दिलाया है। इमामबाड़े को लेकर धार में भारी पुलिस बल शुक्रवार को भी तैनात रहा। यहां भोजशाला में शुक्रवार होने वाली नमाज के लिए भी पुलिस ने बल तैनात किया था।