
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली के त्योहार के बीच मुसीबत बनी कार्बाइड और पोटाश गन से आंखों को नुकसान पहुंचने के मामले थम नहीं रहे हैं। प्रदेश में ऐसे मामलों की कतार लगी है तो ग्वालियर अंचल में भी यही हाल है। गुरुवार को भी चार केस सामने आए, जिसमें दो सरकारी अस्पताल और दो निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जो बाहरी जिलों के थे। ग्वालियर के अब तक पांच केस सामने आए हैं।
गुरुवार को ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान ने गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी 'कार्बाइड गन' और इसी प्रकार के अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं इनके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। वहीं इससे संबंधित सूचना के लिए पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है। वहीं धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर को इंदरगंज थाने में कार्बाइड गन के उपयोग के मामले में पहली एफआइआर दर्ज हो चुकी है।
अभी तक ग्वालियर के अलावा अंचलभर के जिलों से 22 केस ग्वालियर के अस्पतालों में रिपोर्ट हो चुके हैं। बता दें कि इस दीपावली पर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट पर फन ट्रेंड के चलते कार्बाइड गन चलाने व प्रदर्शन करने के वीडियो शेयर किए गए। इसी कारण इस गन को लाइटर गैस से चलाने के बाद आंखे झुलसने के मामले सामने आए। ग्वालियर ही नहीं, प्रदेशभर के कई जिलों में कार्बाइड गन से आंखों को नुकसान पहुंचने के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
दीपावली के कुछ दिनों पहले से सोशल मीडिया पर फन ट्रेंड में लोगों ने पीवीसी के पाइपों से बनी गन का प्रदर्शन किया। इसकी रील्स भी खूब ट्रेंड में दिखीं। 100 से 200 रुपये में यह गन फुटपाथों पर बिकी। धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी 'कार्बाइड गन" और इसी प्रकार के अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन व इनके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। दीपावली के दौरान अवैध रूप से कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय एवं उपयोग की घटनाओं से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आने पर आम नागरिकों के जान-माल, स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।
आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडनीय होगा। आदेश में जिक्र किया है कि कार्बाइड गन में उपयोग होने वाला कार्बाइड व पानी का मिश्रण एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जो आंखों के साथ-साथ दिमाग एवं नर्वस सिस्टम के लिए घातक होता है।
अवैध रूप से कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय एवं उपयोग की सूचना किसी व्यक्ति के पास हो तो वह यह सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नं 0751-7049101029, 0751-2363636 व 0751-2445333 पर अवश्य दें। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसी सूचनाओं के आधार पर प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन और संबंधित कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इंदरगंज थाना पुलिस ने रामदास घाटी भैरो मंदिर के पास शाहिद अली पुत्र कल्ला उर्फ हसरत अली 20 साल निवासी झाडूवाला मोहल्ला को पकड़ा, जिसके पास से छह नग सुतली बम, सुतली बम चलाने की हाथी की बनी बत्ती और हाथ से बारूद चलाने वाली पाइप गन लंबाई ढाई फीट मिली। आरोपित पर विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई, जो इस मामले की पहली एफआइआर थी।
1 - आजाद खान पुत्र दिलदार खान निवासी संजय नगर।
2 - सोनू पुत्र लायकराम पांडेय निवासी डबरा।
3 - आकाश सिंह पुत्र सूरज सिंह गुर्जर निवासी महाराजपुरा।
4 - कपिल शाक्य निवासी कोटेश्वर ग्वालियर।
5 - लोकेंद्र सिंह पुत्र साधु सिंह चौहान निवासी शब्दप्रताप आश्रम।