
पति हर महीने 25 हजार रुपये देगा, यदि पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो भरण पोषण नहीं मिलेगा
Gwalior divorce News: ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने तलाक को लेकर दायर प्रथम अपील का निराकरण कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी दस साल से अलग रह रहे हैं। अब दोनों प्रेम नहीं बचा है। भावनाएं सूख चुकी हैं। अलग-अलग स्तर पर दोनों को जोड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन एक नहीं हुए। अब अलग ही रहना उचित है। पति ने पत्नी की शर्तों को मान लिया और पत्नी तलाक के लिए तैयार हो गई। पति अब हर महीने 25 हजार रुपये जीवन पर्यंत तक भरण पोषण के रूप में देगा। यदि पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है तो यह राशि बंद हो जाएगी।
राखी (परिवर्तित नाम) का विवाह 2003 में शासकीय शिक्षक से हुआ था। दोनों 2012 आपसी विवादों को चलते अलग-अलग हो गए। पत्नी अलग रहने लगी। पति ने दतिया के कुटुंब न्यायालय में तलाक का केस दायर किया। 10 फरवरी 2016 को पति की अर्जी पर तलाक दे दिया। इस तलाक की डिक्री को पत्नी राखी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। यह अपील 2016 से लंबित थी। हाई कोर्ट ने दोनों के बीच सुलह कराने के लिए कई प्रयास किए। मध्यस्था भी कराई, लेकिन दोनों के बीच विवाद नहीं सुलझा। नौ जनवरी 2023 को दोनों के बीच दोनों आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया। पत्नी ने 25 हजार रुपये भरण पोषण के रूप में मांगे। पति 25 हजार रुपये प्रति महीना भरण पोषण के रूप में देने के लिए तैयार हो गया। कोर्ट ने तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया।
17 वर्षीय छात्र लापता, अपहरण का मामला दर्ज
ग्वालियर के थाटीपुर इलाके का रहने वाला 17 वर्षीय छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। छात्र के लापता होने के मामले में थाटीपुर थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। छात्र की तलाश के लिए एक टीम लगी हुई। जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लगे कैमरे भी खंगाल रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाटीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हरपुरा में रहने वाले आनंद बाथम का 17 वर्षीय बेटा देव बाथम बीते रोज घर से बाजार जाने के लिए निकला था। शाम तक वह घर लौट कर नहीं आया। जब उसके मोबाइल पर कॉल किया गया तो वह भी बंद मिला। इसके बाद रिश्तेदार और परिचितों के घर परिवार वाले ढूंढने पहुंचे, लेकिन वह यहां नहीं मिला। इसके बाद यह लोग थाटीपुर थाने पहुंचे और अपहरण का मामला दर्ज कराया।